वाहनों के बकाया जुर्माना में छूट, एकमुश्त समाधान योजना लागू, 3 माह तक यह योजना रहेगी लागू

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वाहनों के बकाया जुर्माना में छूट, एकमुश्त समाधान योजना लागू, 3 माह तक यह योजना रहेगी लागू

चंदौली : व्यवसायिक वाहनों के मालिकों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है, जिसमें बकाया कर पर जुर्माने से छूट दी गई है. वाहन स्वामियों को तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा. शासन ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू कर व्यवसायिक वाहन स्वामियों को राहत दी है.

3 माह तक लागू रहेगी यह योजना

इस बाबत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि जो व्यवसायिक वाहन स्वामी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 माह के अंदर उनके कार्यालय में आवेदन जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण के उपरांत बकाया पर लगने वाले जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा कराई जाएगी. इसके लिए हल्के मोटर वाहन यानी 7500 किग्रा. तक के लिए 200 रुपये, शेष भारी वाहनों के लिए 500 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित की गई है. एआरटीओ ने बताया कि यह योजना 3 माह तक लागू रहेगी. जिन व्यवसायिक वाहन स्वामियों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं वह भी योजना के लिए पात्र होंगे और अपना आवेदन न्यायालय या फिर उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

जनपदवासियों के लिए संदेश

एआरटीओ डॉ सर्वेश गौतम ने जनपदवासियों के लिए संदेश देते हुए कहा कि जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और समय पर अपने वाहनों का पंजीकरण करवाएं. यह सूचना परिवहन विभाग की वेब साइट http://uptransport.gov.in/en-us/ पर उपलब्ध है. इस सम्बन्ध में बकायेदारों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी.