भौकाल बनाने के लिए लहराया तमंचा, बलुआ पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिहार से खरीदा था अवैध असलहा, तमंचा व कारतूस बरामद
चंदौली : बलुआ थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व मारपीट के दौरान तमंचा लहराकर दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में भी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बलुआ थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार नैढ़ी ईदगाह चौराहे पर 2 जून को हुई मारपीट की घटना में एक युवक द्वारा असलहा लहराकर धमकी देने का वीडियो और शिकायत सामने आई थी। इस संबंध में बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी।
जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी आमिर अहमद (24 वर्ष) पुत्र जियाउद्दीन निवासी बड़गावां थाना बलुआ को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि 2 जून को नैढ़ी गांव के एक व्यक्ति के साथ उसका विवाद और मारपीट हुई थी। इसी दौरान उसने तमंचा लहराकर सामने वाले को धमकाया था। आरोपी ने बताया कि वह क्षेत्र में अपना रौब और भौकाल कायम करने के लिए अवैध असलहा अपने पास रखता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उक्त तमंचा उसने बिहार के भभुआ जनपद में एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदा था।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद वह घर छोड़कर वाराणसी जाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बरामद तमंचा और कारतूस को कब्जे में लेते हुए मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह, उपनिरीक्षक जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल संतोष यादव तथा कांस्टेबल शिशिर यादव शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध हथियार रखने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।


















