भ्रष्ट कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोटा निलंबित
चंदौली : जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे के निर्देश पर सदर विकास खंड के शाहपुर ग्राम पंचायत के भ्रष्ट कोटेदार सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही उसका कोटा भी निलंबित कर दिया गया. कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता करने और समय से राशन नहीं देने के साथ ही खाद्यान गबन करने की शिकायत बीते सितंबर माह में जिला प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान गामीणों ने की थी. इसकी जांच अधिकारी की टीम गठित कर करायी गई.
डीएम के निर्देश पर कोटेदार के खिलाफ जांच करने के लिए उप जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक बरहनी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के साथ नायब तहसीलदार चित्रसेन के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच कराई गई. जांच टीम के तीन बार गांव में जाने पर भी कोटेदार घर पर ताला बंद कर भाग गया. अंतत: थाना बबुरी की पुलिस फोर्स से सहयोग प्राप्त कर जांच टीम ने दुकान का सील बंद ताला खोलकर राशन के स्टाक की जांच किया. इसमें पाया गया कि विक्रेता सुरेंद्र कुमार ने दिसंबर माह में वितरित होने वाले लगभग डेढ़ सौ कुंतल से अधिक राशन का गबन कर लिया है. इसपर पूर्ति निरीक्षक गुलाम साबित ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया. साथ ही दुकान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया.

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष विक्रम सिंह ने बताया कि क्षेत्र से मिल रही ऐसी शिकायतों के विरुद्ध टीम गठित कर सघन जांच कराई जा रही है. समय से राशन नहीं देने वाले एवं अनियमितता बरतने वाले कोटेदारों के विरुद्ध जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कठोरतम कार्रवाई अमल में लायी जाएगी.


















