वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य, नम्बर अपडेट न करने पर हो सकता है जुर्माना

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वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य, नम्बर अपडेट न करने पर हो सकता है जुर्माना

चंदौली : सभी प्रकार के वाहन मालिक अलर्ट हो जाएं, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति में जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके साथ ही मोबाइल पर परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी से भी वंचित रह सकते हैं.

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में विशेष अभियान चलाकर वाहन रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन व जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट कराने की सुविधा प्रदान की गई है.

उन्होंने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिनका मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं है, वैसे सभी वाहन मालिक अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें. यदि वाहन का चालान होता है अथवा वाहन के प्रपत्रों जैसे टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण, परमिट आदि की वैधता समाप्त होने वाली होती है तो परिवहन पोर्टल द्वारा इसकी सूचना वाहन रिकॉर्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रेषित की जाती है. यदि वाहन स्वामी अपना मोबाइल नंबर अपडेट नही करते है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी.

वाहन स्वामी घर बैठे आधार अथार्टीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल नम्बर का अपडेशन ऑनलाइन https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice पर कर सकते है, अथवा सुविधानुसार कार्यालय में आवेदन पत्र के माध्यम से भी करा सकते है.