तीन नए कानून को लेकर एसपी ने लगाई पाठशाला, पुलिस कर्मियों को पढ़ाया नए कानून का पाठ

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तीन नए कानून को लेकर एसपी ने लगाई पाठशाला, पुलिस कर्मियों को पढ़ाया नए कानून का पाठ

◆ एसपी में लगाई पाठशाला

◆ गजेटेड ऑफिसर्स को दी नए कानून की जानकारी

◆ एक जूलाई से लागू होंगे तीन नए कानून

चंदौली : केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीन नए कानून एक जुलाई से लागू हो रहे हैं. इन नए कानून के लागू होने से अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के नियमों की जानकारी को लेकर एसपी आदित्य लांग्हे ने पाठशाला लगाई. इसमें उन्होंने तीन नए कानून की बारीकियां ही नहीं सुझाई बल्कि अधिकारियों को कानून पढ़ने की सीख भी दी. ताकि सही तरीके से आरोपितों के ऊपर कार्रवाई की जा सके.

पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में प्रशिक्षण (कार्यशाला) का आयोजन किया गया. इसमें अभियोजन की तरफ से अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार व विजय यादव द्वारा पुलिस लाइन कक्ष में उपस्थित राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को तीन नए कानून के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान बताया की एक जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा.

एसपी आदित्य लांग्हे ने कहा कि देश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से नए कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी. कहा कि तीन नए कानून के संबंध में तैयार किए गए पम्पलेटों का वितरण किया जा रहा है. थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर व पोस्टर लगाए जाएंगे. स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी नए कानून के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

कार्यशाला के दौरान एसपी आदित्य लांग्हे, एएसपी विनय कुमार सिंह, एएसपी अनिल कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार व विजय यादव, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष, सीसीटीएनएस कंप्यूटर आपरेटर व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे.