मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चंदौली में 12 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए

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मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चंदौली में 12 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए

चंदौली : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद चंदौली के विभिन्न क्षेत्रों से 12 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं। इनमें आइसक्रीम, चॉकलेट, जेली और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स शामिल हैं। ये सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर सहायक आयुक्त (खाद्य)-II कुलदीप सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एन. त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लालजीत यादव और मनोज कुमार गोंड शामिल रहे।

15 मई को शुरू हुआ विशेष अभियान

कार्रवाई की शुरुआत 15 मई को चंदौली बाजार से हुई, जहां से आइसक्रीम, चॉकलेट और चॉकलेट जेली के नमूने लिए गए। इसके अलावा महालक्ष्मी आइसक्रीम से 12 किलो आइसक्रीम नष्ट कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1700 रुपये बताई जा रही है। वही चुलबुल डेयरी मिल्क आइसक्रीम नेवादा सोगाई से 12 किलो रेड कलर सुगंधित नकली आइसक्रीम (कीमत लगभग 2000 रुपये), साथ ही सदगुरु आइसक्रीम नेवादा सोगाई से 10 किलो नकली आइसक्रीम (कीमत लगभग 1500 रुपये) और 20 किलो आइसक्रीम घोल (कीमत लगभग 2000 रुपये) नष्ट कराया गया।

19 मई को Mother Dairy समेत कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी

19 मई को बिजुरियाबिर बखरा से आइसकैंडी घोल, भोजपुर से आइसक्रीम घोल और रामनगर स्थित Mother Dairy से आइसक्रीम जेल और विभिन्न फ्लेवर की आइसक्रीम के नमूने लिए गए। इनमें Americal Nutty Delight, Kaju Kishmish, Shahi Kulfi Phirni, Ditz Vanilla और Ekdum Aam जैसे फ्लेवर शामिल हैं।

20 मई को मिठाई व बॉटल ड्रिंक के नमूने भी लिए गए

20 मई को मठ वाली गली चंदौली से Amul Butter Scotch और शंकर मार्केट से Lush Lychee Fruit Beverages के नमूने लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

सख्त कार्रवाई की तैयारी

सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना तुरंत विभाग को दें।