जानलेवा अगरबत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा, बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जारी की चेतावनी

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जानलेवा अगरबत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा, बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जारी की चेतावनी

चंदौली : जनपद में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानी जा रही अपंजीकृत कीटनाशी युक्त अगरबत्तियों की बिक्री पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने सभी किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं एवं पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित रसायनों से बनी अगरबत्तियों का व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि स्वीट नाईट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर, स्लीप वेल और कम्फर्ट ब्रांड की कुछ अगरबत्तियों में डीमेफलूचिन (Dimefluthrin) और मेपेफलूथ्रिन (Meperfluthrin) जैसे अपंजीकृत कीटनाशी रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। ऐसे उत्पादों की बिक्री कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं नियमावली-1971 का उल्लंघन है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में इन अपंजीकृत रसायनों से बनी अगरबत्तियां पाई जाती हैं, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन स्तर पर भी इन ब्रांडों की निगरानी बढ़ा दी गई है और सभी विक्रेताओं को तत्काल प्रभाव से इन उत्पादों की बिक्री एवं भंडारण बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि मच्छरों से बचाव के लिए जहरीले रसायनों वाली अगरबत्तियों के बजाय मच्छरदानी का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित अगरबत्तियों का व्यापार करने वाले किसी भी कीटनाशी विक्रेता या पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

प्रशासन ने साफ किया है कि जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान चलाकर ऐसे उत्पादों के खिलाफ लगातार जांच एवं कार्रवाई की जाएगी।