देवस्थान व बंजर भूमि पर जनहित कार्य को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय, 24 घंटे में रास्ता व नाली निर्माण के निर्देश

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देवस्थान व बंजर भूमि पर जनहित कार्य को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय, 24 घंटे में रास्ता व नाली निर्माण के निर्देश

चंदौली : जनहित एवं ग्रामीण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बुधवार को चकिया तहसील के मौजा ददरा में राजस्व एवं ग्राम पंचायत के अधिकारियों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवस्थान एवं बंजर भूमि से जुड़े विवाद का समाधान करते हुए विद्यालय, मंदिर और ग्रामीणों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तहसीलदार के प्रतिनिधि/निरीक्षक, ग्राम प्रधान, पंच-सरपंच तथा ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान गाटा संख्या 426, रकबा 0.065 हेक्टेयर, जो देवस्थान की भूमि के रूप में दर्ज है, से संबंधित विवाद पर विचार किया गया।

बताया गया कि देवस्थान से सटी निजी कृषि भूमि की मेढ़ का पूर्व में सीमांकन किया गया था, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जेसीबी मशीन से गहरी खाई खोदकर निकाली गई मिट्टी देवस्थान की भूमि पर डाल दी गई, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि देवस्थान के समीप स्थित बंजर भूमि पर बने प्राथमिक विद्यालय तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता एवं नाली का निर्माण आवश्यक है। इस विद्यालय में लोकसभा, विधानसभा एवं ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाता है। ऐसे में बच्चों, शिक्षकों, श्रद्धालुओं तथा मतदान कर्मियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए यह कार्य जनहित में जरूरी माना गया।

इसके अतिरिक्त निर्णय लिया गया कि खोदी गई मिट्टी को समतल कर कच्चे संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे गांव के लगभग 50 परिवारों एवं आसपास के किसानों को विद्यालय और मंदिर तक सीधा मार्ग उपलब्ध हो सके। ददरा गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग का उपयोग भविष्य में विद्यालय परिसर को बाढ़ राहत चौकी के रूप में संचालित करने में भी सहायक होगा।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बंजर एवं देवस्थान की भूमि से मिट्टी हटाकर अथवा समतलीकरण कर 24 घंटे के भीतर कच्चा रास्ता, नाली निर्माण एवं आवश्यक बाउंड्री संबंधी कार्य पूर्ण कराया जाए, जिससे विद्यालय और मंदिर मुख्य मार्ग से जुड़ सकें।

इस कार्य की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को सौंपी गई है तथा पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग के सहयोग से बिना किसी बाधा के कार्य संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि कोई व्यक्ति इस जनहित कार्य में अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।