जिले में 16 दिसम्बर तक धारा 163 लागू, जानें वजह
चंदौली : डीएम निखिल टी. फुंडे ने जनशान्ति, जनसुरक्षा के हित एवं भयमुक्त वातावरण में आगामी परीक्षाओं एवं आगामी पर्वों को सकुशल शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिले में धारा 163 लागू कर दी है. इस आदेश के तहत अब किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट की संस्तुति जरूरी होगी. साथ ही समूह में धरना-प्रदर्शन या शस्त्र प्रदर्शन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने बताया कि जन शांति और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति तलवार, भाला, चाकू, या किसी प्रकार का हथियार अपने पास नहीं रख सकेगा. विस्फोटक पदार्थों, पटाखों, और रॉकेट का भंडारण करने पर भी पूर्णतः रोक रहेगी. सार्वजनिक स्थलों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, और चर्चों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

इसके अलावा, आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर या पम्पलेट बांटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. किसी भी जुलूस या सभा के आयोजन के लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. डीएम ने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


















