22 सितंबर से बदल जाएगी जेब की गणित, GST 2.0 लागू, जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

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    22 सितंबर से बदल जाएगी जेब की गणित, GST 2.0 लागू, जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

    UP TIMES18 : देश की कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। GST परिषद ने 3 सितंबर 2025 को हुई बैठक में GST 2.0 को मंजूरी दे दी है। यह नई टैक्स प्रणाली 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। नए ढांचे के तहत मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर अब केवल दो मुख्य स्लैब — 5% और 18% रखे गए हैं। इसके अलावा लग्ज़री और “सिन गुड्स” के लिए 40% का नया सुपर-स्लैब जोड़ा गया है।

    डैडीज इंटरनेशनल स्कूल बिसनपुरा कांटा के फ़ाउंडर डॉ. विनय प्रकाश तिवारी ने बताया कि GST 2.0 का असर हर घर, हर जेब और हर बाज़ार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव रोजमर्रा की चीजों पर बोझ घटाएगा, लेकिन लग्ज़री और महंगे उत्पादों की कीमतें बढ़ा देगा।

    क्या होगा सस्ता?

    ◆ छोटी कारें, बाइक और ऑटो-रिक्शा

    ◆ 1200cc तक की पेट्रोल कारें

    ◆ 1500cc तक की डीज़ल कारें

    ◆ 350cc तक की मोटरसाइकिलें

    ◆ ऑटो-रिक्शा

    पहले इन पर 28% GST लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। मतलब 22 सितंबर के बाद इनकी कीमतों में कमी आएगी।

    रोज़मर्रा का सामान (FMCG)

    ◆ चॉकलेट, बिस्किट, टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल

    ◆पैक्ड मिनरल वाटर

    अब इन पर 18% से घटाकर 5% GST लगाया जाएगा। मतलब घरेलू बजट को मिलेगी राहत।

    दूध और डेयरी उत्पाद

    ◆ UHT मिल्क, पनीर, छेना

    ◆ पिज़्ज़ा ब्रेड, पैकेज्ड रोटी

    इन पर अब NIL GST होगा।

    घरेलू उपयोग की वस्तुएं

    ◆ मक्खन, घी, चीज़, सिलाई मशीन

    ◆ हैंडबैग, टेबलवेयर, कैंडल, छाते

    ◆ मेवाएं और घी-तेल

    इन पर टैक्स 12% से घटकर 5% हो जाएगा।

    स्वास्थ्य और जीवन बीमा

    ◆ हेल्थ और लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर अब GST शून्य

    ◆ जीवनरक्षक दवाओं को भी NIL रेट में रखा गया है।

    किसान और उद्योग को भी राहत

    ◆ ट्रैक्टर टायर, डीज़ल इंजन, ब्रेक, गियरबॉक्स

    ◆ खादी, जूट, कपास के बने बैग

    ◆ साइकिल, फीडिंग बॉटल

    इन पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

    क्या होगा महंगा?

    ◆ SUV, बड़ी कारें और हाई-एंड बाइक्स

    ◆ 1200cc (पेट्रोल) और 1500cc (डीज़ल) से ऊपर की कारें

    ◆ 4000mm से ज्यादा लंबी गाड़ियां

    ◆ 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें

    ◆ बड़े ट्रक और बसें

    इन पर अब 40% GST लगेगा। मतलब SUV खरीदनी है तो 22 सितंबर से पहले खरीदें।

    नॉन-अल्कोहलिक पेय

    ◆ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

    ◆ कैफीन युक्त ड्रिंक्स

    ◆ फ्रूट-बेस्ड ड्रिंक्स

    अब इन पर GST 40% हो गया है।

    सिन गुड्स और लग्ज़री आइटम्स

    ◆ पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट

    ◆ लॉटरी, जुआ

    ◆ यॉट, प्राइवेट जेट

    ◆ पिस्टल और स्मोकिंग पाइप्स

    इन पर भी 40% GST लागू होगा।

    कपड़े और स्टेशनरी

    ◆ ₹2500 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर GST 12% से बढ़कर 18%

    ◆ कुछ कागज़ी और स्टेशनरी आइटम्स की कीमत भी बढ़ेगी।

    क्यों किया गया बदलाव?

    डॉ. विनय प्रकाश तिवारी के मुताबिक, GST 2.0 के तीन बड़े उद्देश्य हैं जिसमें टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आवश्यक वस्तुओं पर बोझ घटाना और लग्ज़री आइटम्स से राजस्व बढ़ाना है।

    22 सितंबर के बाद अधिकतर उत्पादों पर कंजम्पशन सेस समाप्त हो जाएगा। केवल तंबाकू उत्पादों पर ही सेस जारी रहेगा।

    आपके लिए खरीदारी की सलाह

    ◆ छोटी कार या बाइक 22 सितंबर के बाद खरीदें

    ◆ SUV या हाई-एंड बाइक 22 सितंबर से पहले खरीदें

    ◆ घरेलू सामान 22 सितंबर के बाद सस्ते मिलेंगे

    निष्कर्ष

    ◆ GST 2.0 लागू होने के बाद, रोज़मर्रा की जरूरतों पर खर्च घटेगा

    ◆ लग्ज़री आइटम्स पर बोझ बढ़ेगा

    ◆ नवरात्रि की शॉपिंग में ज़्यादा बचत

    अगर आप नई कार, बाइक या घरेलू सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो 22 सितंबर के बाद का इंतजार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।