जिले में अब बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल, 26 जनवरी से लागू होगी “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
चंदौली : सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से 26 जनवरी से “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति सख्ती से लागू की जाएगी. जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके तहत बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नही दिया जाएगा.
कानूनी प्रावधानों का सख्त पालन अनिवार्य
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 119 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार, सभी दो पहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है. इन प्राविधानों का उलंघन केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत जुर्माने का प्राविधान है.
पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश
जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने पम्प परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं. जिनमें यह साफ लिखा हो कि 26 जनवरी से बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नही मिलेगा. इसके अलावा, सभी पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके.
सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर रोक लगाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नीति का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी समझें. यह नियम न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है.


















