डीएम ने किया जिले में एक अप्रैल तक धारा 163 लागू, पढ़े खबर…

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डीएम ने किया जिले में एक अप्रैल तक धारा 163 लागू, पढ़े खबर…

चंदौली : जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने विभिन्न परीक्षाएं, संत रविदास जयंती, शबे बारात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रमजान का अंतिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए एक अप्रैल 2025 तक धारा 163 लागू कर दिया है. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दण्डनीय अपराध होगा. डीएम ने कहा कि जिले में कोई भी व्यक्ति लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू नहीं रखेगा. किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगा. अवैध शस्त्र धारण करके नहीं चलेगा. कोई आक्रामक पदार्थ इंट-पत्थर आदि के टुकडे़ एकत्रित नहीं करेगा. इस प्रतिबंध से मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी व डयूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी, सिक्ख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने के लिए अधिकृत, लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्यांग व्यक्ति मुक्त होंगे.

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अन्य या अपने शरीर के प्रति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जन सामान्य, लोक शान्ति, विक्षुब्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो. कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे साम्प्रदायिक अथवा वर्ग विभेद की भावना उभरती हो. जनपद सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना धरना/प्रदर्शन/सभा नहीं करेगा. जनपद सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य स्तरीय मार्ग/स्थानीय मार्ग को व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा यातायात को प्रभावित करने की दृष्टि से जिससे मरीज, दिव्यांग, असहाय, वादकारी आदि प्रभावित हो, अवरूद्ध या निरूद्ध नहीं किया जायेगा. सरकारी कार्यालयों/ उपक्रमों/ रेलवे ट्रैक/अस्पताल/दूरभाष केन्द्र/बस स्टैण्ड / टैम्पू स्टैण्ड आदि सार्वजनिक स्थानों को किसी व्यक्ति या सगठनों द्वारा निरुद्ध या प्रभावित नहीं किया जायेगा. परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा. परीक्षा केन्द्र के भीतर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा. कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अध्यादेश का उल्लंघन नहीं करेगा.

उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा. यह आदेश जनपद चन्दौली की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2025 से 01.04.2025 तक तब तक प्रभावी रहेगा, यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसे निरस्त/वापस न कर दिया जाय.