फरार अभियुक्त के घर चस्पा हुआ कोर्ट का नोटिस, हाजिर न होने पर कुर्की की चेतावनी

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फरार अभियुक्त के घर चस्पा हुआ कोर्ट का नोटिस, हाजिर न होने पर कुर्की की चेतावनी

चंदौली : न्यायालय के निर्देश पर बलुआ थाना पुलिस ने चौरासी बीएनएसएस से संबंधित मामले में फरार चल रहे अभियुक्त के घर सोमवार को नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने अभियुक्त को 21 जनवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निर्धारित तिथि पर हाजिर न होने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के जनपद कैमूर के थाना दुर्गावती अंतर्गत मंसूरपुर गांव निवासी मुकेश राम पुत्र स्व. बालू राम के खिलाफ बलुआ थाने में 13 अक्टूबर 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 158/2024 दर्ज किया गया था। यह मामला चौरासी बीएनएसएस के तहत पंजीकृत है, जिसमें धारा 3/5 ए/5 बी/8 अधिनियम, 11 गोवंश अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 समेत अन्य धाराएं शामिल हैं।

इस प्रकरण में पुलिस पहले ही दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि तीसरा अभियुक्त मुकेश राम लंबे समय से फरार चल रहा है। न्यायालय, चंदौली द्वारा 21 जनवरी 2026 को अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

कोर्ट के आदेश पर बलुआ थाने के एसआई अमरनाथ साहनी पुलिस टीम के साथ बिहार स्थित अभियुक्त के आवास पर पहुंचे और विधिवत नोटिस चस्पा किया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर भी नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की सूचना आमजन को दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

बलुआ पुलिस का कहना है कि फरार अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।