अधिवक्ताओं की मांग पर बड़ा फैसला, अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगा न्यायालय
चंदौली : लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप के बीच अब न्यायिक प्रक्रिया में शामिल अधिवक्ताओं और वादकारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जनपद न्यायालय चंदौली में इस बार मई और जून माह के दौरान न्यायिक कार्यवाही सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएगी। यह निर्णय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों और स्थानीय बार एसोसिएशनों की मांग पर लिया गया है।
जनपद न्यायाधीश रविन्द्र सिंह द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 7356/मेन (पी)/एडमिन. (ए-3) दिनांक 31 मई 2019 के तहत प्रदेश के 35 जनपदों, जिनमें चंदौली भी शामिल है, में हर वर्ष मई और जून में प्रातःकालीन न्यायालय संचालन की व्यवस्था की जाती है।
कार्य समय का नया प्रारूप
न्यायालय का संचालन अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस अवधि में सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक रेसस (अल्प विश्राम) भी रहेगा। यदि किसी जनपद के बार एसोसिएशन द्वारा इस व्यवस्था पर सहमति नहीं दी जाती, तो वहां सामान्य समय के अनुसार कार्यवाही जारी रहती है, परंतु चंदौली में दोनों प्रमुख बार संघों की सहमति से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
बार संघों की मांग पर लिया गया निर्णय
सिविल बार एसोसिएशन, चंदौली और डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन, चंदौली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2025 को संयुक्त रूप से प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रातःकालीन न्यायालय संचालन की मांग की गई थी। यह मांग अब स्वीकार कर ली गई है।
गर्मी में बड़ी राहत
इस निर्णय से वादकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। दोपहर की तपती धूप से पहले ही न्यायिक कार्यवाही संपन्न हो जाने से सभी को सुविधा होगी। गर्मी में न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार थमी न रहे और कार्य कुशलता बनी रहे, यही इस बदलाव का उद्देश्य है।
जनहित में सराहनीय पहल
चंदौली के अधिवक्ता समुदाय और न्यायालय प्रशासन के इस समन्वित प्रयास की चारों ओर सराहना हो रही है। आम नागरिकों के हित में उठाया गया यह कदम न्यायिक संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचायक है।


















