अवैध मच्छर रोधी अगरबत्तियों की बिक्री पर प्रशासन सख्त, कार्रवाई की चेतावनी
चंदौली : जनपद में अवैध, अपंजीकृत एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मच्छर रोधी अगरबत्तियों की बिक्री, भंडारण और निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को ऐसे उत्पादों की बिक्री एवं भंडारण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कृषि अधिकारी के अनुसार स्वीट नाईट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर, स्लीपवेल और कम्फर्ट नाम से बिकने वाली कुछ मच्छर रोधी अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायनों डीमेफ्लूचिन और मेपेफ्लूथ्रिन के अत्यधिक इस्तेमाल की शिकायत सामने आई है। इनके अनधिकृत इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। संपर्क में आने से सांस लेने में परेशानी, अस्थमा, आंखों में जलन, एलर्जी और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
शासन के निर्देश पर जिले में ऐसे उत्पादों की निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित अथवा अपंजीकृत रसायनों से युक्त मच्छर रोधी अगरबत्तियां बिक्री या भंडारण करते पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली-1971 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने दुकानदारों से केवल अधिकृत एवं पंजीकृत उत्पादों की बिक्री करने की अपील की है। वहीं, आम लोगों से भी गैर-प्रमाणित और संदिग्ध मच्छर रोधी उत्पादों के इस्तेमाल से बचने तथा ऐसे उत्पादों की जानकारी संबंधित विभाग को देने की अपील की गई है।


















