पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी सरेंडर करना अनिवार्य, डीएम का सख्त आदेश, दोहरी गैस सुविधा पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
चंदौली : जनपद में गैस उपभोक्ताओं के लिए प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब ऐसे सभी उपभोक्ता, जिनके पास पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों उपलब्ध हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा। प्रशासन ने इसे अनिवार्य करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि दोहरी गैस सुविधा अब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
अब एक घर में एक ही गैस कनेक्शन
यह निर्देश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के क्रम में लागू किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता एक साथ पीएनजी और एलपीजी दोनों का लाभ नहीं ले सकता। ऐसे में जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
एजेंसी पर जमा कर पाएं धनराशि वापस
प्रशासन ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कनेक्शन को संबंधित गैस एजेंसी पर शीघ्र जमा कर दें। कनेक्शन सरेंडर करने पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जांच में पकड़े गए तो नहीं बख्शे जाएंगे
जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी जांच के दौरान किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) संशोधित आदेश 2026 के तहत की जाएगी, जिसमें जुर्माना सहित अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।
जरूरतमंदों तक गैस पहुंचाने की पहल
प्रशासन के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। कई मामलों में देखा गया है कि एक ही परिवार द्वारा दोहरी गैस सुविधा का उपयोग किए जाने से जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होती है। ऐसे में इस व्यवस्था को नियंत्रित कर संसाधनों का समान और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना जरूरी हो गया था।
उपभोक्ताओं से प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करते हुए समय से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और इससे गैस आपूर्ति व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और सुचारु बनाया जा सकेगा।


















