कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार में फरार चार आरोपियों पर कसा शिकंजा, घरों पर चस्पा हुआ कुर्की का नोटिस
चंदौली : कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में फरार चल रहे चार आरोपियों के खिलाफ चंदौली पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम ने शनिवार को वाराणसी स्थित आरोपियों के आवासों पर डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई और उनके घरों के मुख्य द्वार पर कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में आत्मसमर्पण नहीं करने पर आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में मुगलसराय थाने में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध क्रय-विक्रय, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 570/2025 तथा 571/2025 दर्ज किए गए थे। इन मामलों में वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल, प्रशांत कुमार कसेरा, अंजली रानी कसेरी और आकाश गुप्ता वांछित चल रहे हैं।
लगातार फरार रहने के कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, चंदौली ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया था। इसी के अनुपालन में पुलिस टीम ने वाराणसी पहुंचकर सार्वजनिक मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किए।
यह कार्रवाई विवेचना सेल/क्राइम ब्रांच के निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रामकेर यादव, मुख्य आरक्षी जयप्रकाश मौर्य और मुख्य आरक्षी दिनेश यादव की संयुक्त टीम ने की।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित समय में न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 85 के तहत संपत्ति कुर्क करने की अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


















