तेज बारिश-हवाओं से फसल बर्बाद! किसानों को मिलेगा बीमा का लाभ, 72 घंटे में दर्ज कराएं नुकसान
चंदौली : बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान के बीच किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को फसल क्षति का लाभ मिल सकता है। इसके लिए किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। कृषि विभाग ने किसानों से समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि हाल में हुई तेज बारिश और हवाओं से जिन किसानों की बीमित फसलों को नुकसान हुआ है, वे निर्धारित अवधि में अपनी क्षति की सूचना दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि अत्यधिक बारिश से जलभराव की स्थिति में धान की फसल का व्यक्तिगत क्षति के रूप में बीमा लाभ केवल कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में होने पर ही देय होगा। धान के अलावा ज्वार, बाजरा और अरहर सहित अन्य बीमित फसलों के नुकसान की सूचना भी किसान निर्धारित समय में दे सकते हैं।
किसान फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 7065514447 पर व्हाट्सऐप चैटबॉट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए भी ऑनलाइन दावा दर्ज कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर जाकर नुकसान की सूचना पंजीकृत की जा सकती है।
यदि ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कराने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो किसान अपने नजदीकी जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित शिकायत भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि शिकायत दर्ज कराते समय आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज अपने पास रखें। विभाग ने स्पष्ट किया कि समय सीमा के भीतर नुकसान की सूचना दर्ज कराना आवश्यक है, ताकि नियमानुसार फसल क्षति का आकलन कर पात्र किसानों को बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाया जा सके।


















